देहरादून : उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत) में ओबीसी आरक्षण का रोस्टर लागू होगा। शहरी विकास निदेशालय इस नियमावली के तहत प्रस्ताव तैयार करेगा और जिलों को भेजेगा, जहां से अंतिम प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर निगम और नगर पालिका के लिए आरक्षण और आवंटन संबंधित नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के अनुसार, अब सभी नगर निकायों में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद और पार्षदों के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा। इस बार ओबीसी आरक्षण, ओबीसी आबादी के आधार पर सीटों के हिसाब से लागू किया जाएगा, जो कि 2018 तक 14 प्रतिशत था।
शहरी विकास निदेशालय अब प्रस्ताव तैयार करके जिलों को भेजेगा, जहां जिलाधिकारी के स्तर पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद अधिसूचना जारी करके सुझाव और आपत्तियां मंगाई जाएंगी, जिनका निस्तारण करने के बाद अंतिम प्रस्ताव शहरी विकास विभाग को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, और आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
सूत्रों के अनुसार, 25 दिसंबर के आसपास निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, और 20 जनवरी तक चुनाव संपन्न होने की संभावना है।