मुख्यमंत्री धामी ने 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की थी। शासनादेश के अनुसार, हिमाच्छादित क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, विद्युत कर सहित, मिलेगी। इन क्षेत्रों का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
प्रदेश के लगभग 11.50 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट तक मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, अन्य क्षेत्रों के एक किलोवाट विद्युत भार वाले उपभोक्ता, जो 100 यूनिट तक मासिक उपभोग करते हैं, उन्हें भी 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री धामी ने 16 सितंबर को अपने जन्मदिन पर राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को यह राहत देने की घोषणा की थी। शासनादेश के अनुसार, हिमाच्छादित क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक विद्युत उपभोग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, विद्युत कर सहित, मिलेगी। इन क्षेत्रों का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी की सुविधा अन्य क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी उपलब्ध होगी। ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत भार एक किलोवाट तक है और मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, उन्हें विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी एक सितंबर, 2024 से की गई विद्युत खपत के लिए लागू होगी।