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सिसोदिया ने फिनलैंड में शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव एलजी को फिर भेजा

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नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को फिर से शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मंजूरी के लिए भेजी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण सहित सभी पहलुओं से इस प्रस्ताव की जांच की और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग को जरूरी पाया है।

उन्होंने उम्मीद जताई है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की इजाजत उपराज्यपाल जरूर देंगे। अगर सीएम और शिक्षा मंत्री ने अपने शिक्षकों को विदेश भेजने का फैसला किया है तो एलजी बार-बार हल्की-फुल्की आपत्तियां का तर्क देकर इसे कैसे टाल सकते हैं। यह लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है कि एक अनिर्वाचित व्यक्ति लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के लगभग हर फैसले को बदल रहा है।

उन्होंने आगे कहा, माननीय एलजी की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के 2018 के फैसले के अनुसार, माननीय एलजी के पास इस तरह के लागत लाभ विश्लेषण का आदेश देने या निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है कि शिक्षकों को विदेश भेजने के बजाय भारत में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

प्रस्ताव में फैसले का जिक्र करते हुए सिसोदिया ने कहा है, इसलिए माननीय एलजी के पास मंत्रिपरिषद के किसी भी फैसले के कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण का आदेश देने की शक्ति नहीं है। माननीय एलजी ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम माननीय उपराज्यपाल को याद दिलाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश न केवल भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बाध्यकारी हैं, बल्कि देश का कानून भी हैं। हर कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

दिल्ली के प्रशासक की शक्तियां असीमित नहीं हैं। उन्हें संविधान और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों में परिभाषित किया गया है, उपराज्यपाल किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता है। वह इसे केवल राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकता है। एलजी कृपया सूचित करें कि क्या वह प्रस्ताव को मंजूरी देंगे या इसे राष्ट्रपति को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विश्लेषण और सभी पहलुओं की जांच करने के बाद, दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने का फैसला किया है।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

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