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मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु के महावत को थाईलैंड भेजने की याचिका पर सुनवाई करेगा

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चेन्नई, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट 6 महावतों और 7 कैवडीज (महावतों के सहायक) को थाई हाथी संरक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के लिए भेजने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

यह याचिका एनिमल एक्टिविस्ट एस. मुरलीधरन ने दायर की थी। यह सोमवार को पीठ के समक्ष आया था और बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इंडियन सेंटर फॉर एनिमल राइट्स एंड एजुकेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मुरलीधरन ने एक जनहित याचिका दायर की थी।

याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि प्रशिक्षण की जरूरत महावतों को नहीं, बल्कि तमिलनाडु के वन विभाग के अधिकारियों को है।

उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु में पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिए थाईलैंड से प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को आमंत्रित करके सार्वजनिक धन को बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है और बचाए गए धन को महावतों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत में हाथियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें वश में करने का 4,000 साल का इतिहास है और देश में हाथियों को प्रशिक्षित किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण हैं।

उन्होंने चोल सम्राट का उदाहरण भी दिया, जिन्होंने महौत्री कला को अपनी सेना के साथ पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचाया था।

मुरलीधरन ने अपनी याचिका में कहा कि थाईलैंड के 3,000 हाथियों की तुलना में भारत में 30,000 हाथी हैं और कहा कि एक छोटे से देश में महावतों को प्रशिक्षित करना अपमानजनक था।

उन्होंने कहा कि इरुलर और मालासर जनजाति हाथियों को प्रशिक्षित करने में विशेषज्ञ हैं, लेकिन देश में हाथियों के लिए अच्छी पशु चिकित्सा देखभाल का अभाव है।

तमिलनाडु सरकार ने 21 नवंबर को एक आदेश में कहा था कि राज्य से 6 महावत और 7 कावड़ियों को प्रशिक्षण के लिए थाईलैंड भेजा जाएगा और इसकी लागत 50 लाख रुपये आएगी।

–आईएएनएस

एसजीके

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