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नियम-कायदों को ताक पर रखकर पंचायती राज विभाग ने पद खाली होने से पहले ही दूसरे अधिकारी की नियुक्ति कर दी.

देहरादून :पंचायत निरीक्षक उद्योग राकेश शर्मा को टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर से पहले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) देहरादून जिले के डोईवाला ब्लाॅक में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन बाद इस आदेश को संशोधित करते हुए उन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, देहरादून में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर भेज दिया गया।

पर्वतीय क्षेत्रों में कर्मचारियों की देहरादून दौड़ में नियम-कानून भी ताक पर रख दिए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग में ऐसा ही एक अजब-गजब मामला सामने आया है, जहां नियमों के विपरीत एक अधिकारी की तैनाती चार माह पहले ही ऐसे पद पर कर दी गई, जो पद 31 अक्तूबर को खाली हो रहा है। तत्कालीन निदेशक पंचायतीराज की ओर से किए गए इस तबादले को लेकर विभाग में ही तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।

13 जून को तत्कालीन निदेशक पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी किए गए तबादला आदेश में पंचायत निरीक्षक उद्योग राकेश शर्मा को टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर से पहले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) देहरादून जिले के डोईवाला ब्लाॅक में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन बाद इस आदेश को संशोधित करते हुए उन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, देहरादून में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर भेज दिया गया।

खास बात यह है कि इस पद पर पहले से कोई दूसरा व्यक्ति कार्यरत है, जो 31 अक्तूबर को अपनी अधिवर्षता आयु पूरी करने के बाद रिटायर होने वाला है। आदेश में कहा गया है कि राकेश शर्मा उनके रिटायरमेंट तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में संबंद्ध रहेंगे। जबकि उसका वेतन अक्तूबर माह तक पूर्व की भांति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय टिहरी गढ़वाल से ही निकलता रहेगा।

विभागीय सूत्रों की मानें तो किसी कर्मचारी के मामले में इस तहत का तबादला आदेश पहली बार हुआ है, जिस पद पर पहले से कोई अधिकारी कार्यरत है, उस पद पर इस प्रकार से पूर्व में ही किसी दूसरे कर्मचारी-अधिकारी का तबादला नहीं किया जा सकता है। जबकि सितंबर माह में ही निदेशक पंचायतीराज की ओर से विभाग में सभी अटैचमेंट समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

यह मामला मेरे आने से पहले का है। इस संबंंध में जानकारी जुटाई जा रही है। यदि कुछ भी नियम विरुद्ध हुआ है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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