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मवेशी घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना, अन्य लोगों की तुलना में अनुब्रत मंडल अधिक प्रभावशाली

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कोलकाता, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को देखा, तृणमूल कांग्रेस के नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल, जो पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ, मंडल की जमानत याचिका से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने यह टिप्पणी की।

मंडल के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल की जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसमें संकेत दिया गया कि मवेशी तस्करी घोटाले के दो अन्य मुख्य आरोपी इमानुल हक और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कमांडेंट सतीश कुमार तो पहले ही मामले में जमानत मिल चुकी हैं।

इसके बाद, न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यह एक तथ्य है कि इस मामले में याचिकाकर्ता, जो कि अनुब्रत मंडल हैं, उन लोगों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं जिन्हें जमानत दी गई है।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, एक जज ने मामले में धमकी मिलने की शिकायत की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत को सूचित किया है कि मामले में एक प्रमुख गवाह गायब हो गया है। अदालत ऐसे मामलों को हल्के में नहीं ले सकती है।

सिब्बल ने अपने जवाबी तर्क में कहा कि हालांकि इन आरोपों का उल्लेख केस डायरी में किया गया है, लेकिन इनमें सच्चाई नहीं है। सिब्बल ने तर्क दिया, अनुब्रत मंडल नहीं, बल्कि इमानुल हक इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। उन पर केवल एमानुल को सुरक्षा प्रदान करने का आरोप है। सीबीआई ने अभी तक इस मामले में मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिया है।

अपने जवाबी तर्क में, सीबीआई के वकील ने कहा कि बोगतुई नरसंहार के मुख्य आरोपी ललन शेख की 12 दिसंबर की शाम को सीबीआई हिरासत में मौत के बाद, राज्य पुलिस ने पशु तस्करी घोटाले में सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

बोगतुई मामले में एजेंसी की जांच सीबीआई के वकील ने दलील दी, ऐसी स्थिति में अगर मंडल को जमानत दी जाती है तो चीजें और भी गंभीर हो सकती हैं।

इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि हिरासत में आरोपी पर कड़ी नजर रखना सीबीआई की जिम्मेदारी है।

खंडपीठ ने सुनवाई के बाद दोनों पक्षों से 23 दिसंबर तक हलफनामे के रूप में अपनी-अपनी दलीलें दाखिल करने को कहा, जिसके बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी।

–आईएएनएस

पीके/एएनएम

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