बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक ऑपरेशन न केवल भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, बल्कि यह हर स्थिति में देश की रक्षा के प्रति हमारे अटल संकल्प का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि अनेक वीर सैनिकों की भूमि उत्तराखंड का हर नागरिक इस गौरवशाली पल में पूरे सम्मान और आत्मगौरव के साथ राष्ट्र के समर्थन में खड़ा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई और अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया।
सीएम धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य क्षमता, रणनीतिक सूझबूझ और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक है। सैन्यभूमि उत्तराखंड का हर नागरिक इस गौरवपूर्ण क्षण में राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा है।
इन प्रमुख प्रस्तावों पर लगी मुहर:
1. पशुपालन एवं पोल्ट्री फार्मिंग नीति
उत्तराखंड में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत:
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पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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हरियाणा मॉडल पर आधारित यह योजना होगी।
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35 अंडे देने वाली और 20 मांस उत्पादन वाली पोल्ट्री इकाइयाँ स्थापित होंगी।
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लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
2. जीएसटी विभाग
संयुक्त आयुक्त (GST) की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
3. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
मैकेंजी कंपनी द्वारा यूपीसीएल में सुधार के लिए दी गई रिपोर्ट के आधार पर नई ऊर्जा नीति को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। इससे:
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ऊर्जा दक्षता में बढ़ोतरी होगी।
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बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
4. सचिवालय प्रशासन
अब मुख्यमंत्री राहत कोष की राशि ऐसे बैंक में जमा होगी जो अधिक ब्याज दर देगा। सभी बैंकों में धनराशि रखने की अनुमति दी गई है।
महिलाओं और बच्चों के लिए नई योजनाएँ:
5. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
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योजना के अंतर्गत निराश्रित एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है।
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प्रथम वर्ष में 2,000 महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा।
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प्रत्येक महिला 2 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट तैयार कर सकेगी, जिसमें से सरकार 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी।
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इसमें कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर जैसे कार्य शामिल हैं।
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योजना के लिए ₹30 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
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यदि कोई लाभार्थी व्यवसाय शुरू नहीं कर पाता, तो सरकार अनुदान की राशि वसूल सकती है, लेकिन उद्देश्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है।
6. स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्ट्रीट चिल्ड्रन के संरक्षण के लिए नीति को मंजूरी दी गई।
7. किशोर न्याय निधि
किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई।
गौवंश संरक्षण के लिए नई पहल:
8. आवारा गौवंश नीति
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सड़कों पर घूम रहे 16,000 से अधिक पशुओं के लिए नई नीति लागू होगी।
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पहले तीन विभागों से धन आता था, अब केवल पशुपालन विभाग से सहायता मिलेगी।
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अब जिलाधिकारी स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएंगे।
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गौशाला निर्माण के लिए एनजीओ को 40% व्यय वहन करना होगा, जबकि सरकार 60% सब्सिडी देगी। इससे निर्माण कार्य को बढ़ावा मिलेगा।