गोवा नाइट क्लब आग लगने के बाद का दृश्य (ANI)
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय को गोवा नाइट क्लब आग हादसे से जुड़े मामले में आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के बारे में गोवा सरकार से एक सूचना मिली है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय मौजूदा नियमों के अनुसार भारत के पासपोर्ट एक्ट के तहत पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध की जांच कर रहा है.
दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट को बताया है कि आरोपी गौरव और भाई सौरव लूथरा गोवा क्लब में आग लगने की घटना के तुरंत बाद देश छोड़कर चले गए और गोवा की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया था. उनकी सुरक्षा की अर्जी का विरोध करते हुए राज्य ने कहा कि भाई जानबूझकर जांच से बच रहे हैं और उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए.
हालांकि, आरोपियों ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि उन्हें भारत आने पर पकड़ लिया गया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे काम से जुड़े कारणों से थाईलैंड गए थे और अब वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें कस्टडी एक्शन का डर है. उनके वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि उनके मुवक्किल ने गोवा में सही कोर्ट में जाने के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्रांजिट प्रोटेक्शन मांगा था.
दिल्ली की कोर्ट ने बुधवार को ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की और उनके मेंटेनेंस पर सवाल उठाया यह देखते हुए कि आवेदक अभी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं है. सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और तनवीर अहमद मीर ने दलील दी कि आरोपी दिल्ली के परमानेंट निवासी हैं और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की अदालतें अंतरिम अग्रिम जमानत से जुड़े अर्जेंट मामलों में नोटिस जारी कर सकती हैं.
राज्य के वकील ने दोहराया कि आरोपी दोनों भाई फरार हैं और उनके भारत से जाने और गोवा पुलिस की कार्रवाई पर डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने रिक्वेस्ट मान ली और राज्य को अगली सुनवाई से पहले सभी जरूरी चीजें रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया.
बचाव पक्ष ने गुरुवार तक टेम्पररी प्रोटेक्शन की मांग करते हुए कहा कि भाई वापस लौटना चाहते हैं और अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती की कार्रवाई का डर है. राज्य ने गैर जमानती वारंट और बचने के हालात का हवाला देते हुए इस अपील का विरोध किया.
कोर्ट ने कोई अंतरिम प्रोटेक्शन दिए बिना मामले की अगली सुनवाई आज के लिए तय की. गौरव और सौरव लूथरा की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल अर्जी पर गुरुवार को दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी, जब कोर्ट राज्य की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करेगा और पुलिस के ऑब्जेक्शन को देखते हुए ट्रांजिट रिलीफ की रिक्वेस्ट पर फैसला करेगा.
आरोपियों के वकील ने कहा कि अधिकारियों का इरादा आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करके उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करना था, जबकि वे सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए विदेश गए थे. उन्होंने दोहराया कि आरोपियों को गिरफ्तारी का डर है और वे अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं.
गोवा में नाइटक्लब में आग लगने के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे. इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, और अब इंटरनेशनल अथॉरिटीज उन्हें ट्रैक कर रही हैं. इस बीच दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अजय गुप्ता की गोवा पुलिस को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी है. उसे गोवा क्लब में आग लगने के मामले में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया.

