Homeउत्तराखण्ड न्यूजअगर आप लोन की EMI को लेकर रिकवरी एजेंट से हैं परेशान,...

अगर आप लोन की EMI को लेकर रिकवरी एजेंट से हैं परेशान, तो NCIB ने सुझाया ये समाधान


देहरादून: हरिद्वार में कुछ साल पहले फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट एक शख्स के घर आकर स्कूटी छीन ले गए थे. जांच में पता चला था कि कोरोना लॉकडाउन के कारण स्कूटी खरीदने वाला शख्स समय पर ईएमआई नहीं चुका पाया था. इस पर फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट स्कूटी छीन ले गए थे. तब न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज ने रिकवरी एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. ऐसे मामले अभी रुके नहीं है.

एनसीआईबी ने रिकवरी एजेंट की मनमानी के खिलाफ बताया कानूनी कार्रवाई का रास्ता: इसी तरह देश के साथ ही उत्तराखंड में साइबर फ्रॉड के ढेर सारे मामले सामने आ रहे हैं. पुलिस लोगों को सतर्क भी कर रही है. इसके बावजूद लोग साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं. इसके साथ ही लोन लेने और ईएमआई समय पर नहीं चुका सकने पर रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी के मामले भी सामने आ रहे हैं. एनसीआईबी (National Crime Investigation Bureau) ने लोन पर होने ईएमआई ((Equated Monthly Installment) के नाम पर चल रही गुंडागर्दी को लेकर लोगों को सावधान किया है.

ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं: दरअसल इन दिनों ज्यादातर लोग घर, मकान, दुकान, व्यापार और वाहनों के लिए बैंकों से लोन लेते हैं. कई बार समय पर ईएमआई (समान मासिक किस्त) नहीं चुका पाते हैं. ऐसे में बैंकों के रिकवरी एजेंट लोगों के घर पहुंच जाते हैं. कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि ये एजेंट लोगों से बदसलूकी करते हैं. ऐसे में राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो (NCIB) हेडक्वार्टर ने लोन ईएमआई के नाम पर होने वाली बदसलूकी को लेकर लोगों को जरूरी संदेश दिया है. एनसीआईबी ने कहा है कि-

अगर आप लोन लेकर किसी परेशानी के कारण EMI समय पर नहीं भर पा रहे हैं और बैंक के रिकवरी एजेंट बदसलूकी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है!

ध्यान रहे कि अगर आप अपने अधिकार को लेकर जागरूक रहेंगे तो रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी आप एवं आपके परिवार पर नहीं चलेगी. अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके पास आता है, तो नीचे दिए गए अपने अधिकारों का प्रयोग करें.

रिकवरी एजेंट से ये सवाल पूछें

  • रिकवरी एजेंट से (Debt Recovery Agent) सर्टिफिकेट की मांग करें.
  • बैंक/NBFC का वैध पहचान पत्र (ID कार्ड) दिखाने को कहें.
  • बैंक या NBFC केवल प्रशिक्षित एवं प्रमाणित (DRA सर्टिफिकेट वाले) एजेंटों को ही रिकवरी कार्य दे सकते हैं.
  • एजेंट को ऑफिशियल ID कार्ड पहनना आवश्यक है.
  • रिकवरी एजेंट को सम्मानजनक, संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए.
  • रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और रात 7 बजे के बाद संपर्क नहीं कर सकते.
  • ग्राहकों को अपमानित, धमकाया या डराया नहीं जा सकता.

ये व्यवहार कानूनी अपराध की श्रेणी में आते हैं: इसके साथ ही एनसीआईबी ने बताया है कि एजेंट का कौन सा व्यवहार कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है. अगर एजेंट निम्नलिखित व्यवहार करता है, तो यह कानूनन अपराध है. ऐसे एजेंटों पर तुरंत एफआईआर करवानी चाहिए.

  • गाली-गलौज या धमकी
  • परिवार को अपमानित करना
  • देर रात कॉल करना या बार-बार परेशान करना
  • जबरन वसूली करना या डराना-धमकाना

रिकवरी एजेंट करे बदसलूकी तो ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं: ऐसा करने पर आप रिकवरी एजेंट पर ये कानूनी कार्रवाई साथ कर सकते हैं-

  • बातचीत की रिकॉर्डिंग (ऑडियो/वीडियो) रखें
  • बैंक की शिकायत शाखा में लिखित शिकायत दें
  • RBI पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें: https://cms.rbi.org.in
  • पुलिस में FIR दर्ज कराएं
  • मानसिक उत्पीड़न पर उपभोक्ता फोरम में जाएं

एनसीआईबी ने लोगों को जागरूक किया है कि, RBI के दिशा-निर्देश साफ कहते हैं कि बिना प्रमाणित DRA एजेंट द्वारा की गई रिकवरी अवैध है. इसलिए अगर आपके पास रिकवरी एजेंट आते हैं तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है. अपने कानूनी अधिकारों को जानें और उनका प्रयोग करें.
ये भी पढ़ें:

एक नजर