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हल्द्वानी तहसील कर्मियों ने लगाए 'निर्धारित रेट' बताकर अवैध वसूली और उत्पीड़न के आरोप, DM ने दिए जांच के आदेश

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HALDWANI TEHSIL Employees

अरायजनवीस ने लगाए गंभीर आरोप (फोटो सोर्स- अरायजनवीस योगेश)

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने का मामला सुर्खियों में है. इसी बीच हल्द्वानी तहसील कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में एक शख्स एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है. साथ ही उत्पीड़न करने की बात भी कह रहा है. वहीं, नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही 3 हफ्ते के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट भेजने को कहा है.

तहसील कर्मियों ने लगाए गंभीर आरोप: दरअसल, हल्द्वानी तहसील में फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र मामले को लेकर तहसील परिसर में अरायजनवीस (तहसील में प्रार्थना पत्र लिखने वाला व्यक्ति) के लाइसेंसों की जांच के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम समेत तहसील के तमाम कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. वीडियो का संज्ञान लेते हुए डीएम ललित मोहन रयाल ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच तीन हफ्ते के भीतर पूरा करना होगा. साथ ही उसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी.

तहसील कर्मियों ने लगाए गंभीर आरोप (वीडियो सोर्स- अरायजनवीस योगेश/ETV Bharat)

नैनीताल जिले में पिछले 5 सालों में बने प्रमाण पत्रों की हो रही जांच: बता दें कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर स्थायी निवास बनाने के मामले में नैनीताल जिले में पिछले 5 सालों में बनाए गए प्रमाणपत्रों की जांच के साथ अरायजनवीस के लाइसेंसों की जांच चल रही है. इसी बीच सामने आए वीडियो में पटवारी, तहसीलदार और उप‑जिलाधिकारियों पर ‘निर्धारित रेट/फीस’ बताकर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं, जिसे डीएम ललित मोहन रयाल ने गंभीरता से लिया है.

डीएम रयाल ने दिए तथ्यात्मक जांच के आदेश: डीएम ने उन्होंने मामले में तत्काल एक तथ्यात्मक जांच (Fact‑Finding Inquiry) का आदेश दिया है. साथ ही अपर जिलाधिकारी (वि/रा) शैलेंद्र सिंह नेगी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है. जांच के दायरे में वीडियो की प्रमाणिकता, स्रोत और मूल अपलोडर की पहचान, बताई गई रेट/फीस का वस्तुनिष्ठ परीक्षण, संबंधित राजस्व दस्तावेजों का क्रॉस चेक, सभी पक्षों के बयान एवं वायरल सामग्री के सामाजिक कानूनी प्रभाव का आकलन किया जाएगा.

HALDWANI TEHSIL Employees

गुस्से में अरायजनवीस (फोटो सोर्स- अरायजनवीस)

15 दिसंबर 2025 तक जांच अधिकारी पेश करने होगी रिपोर्ट: वहीं, जांच अधिकारी को 15 दिसंबर 2025 तक साक्ष्य‑आधारित पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी. साथ ही जांच समाप्त होने तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को मीडिया में बयान देने से प्रतिबंधित किया गया है. अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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