उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार में बन रहे पार्किंग स्थल के निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नगर निगम, विकास प्राधिकरण, और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वे यथास्थिति बनाए रखें और इस मामले पर जवाब पेश करें। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि पार्किंग निर्माण स्थल यूपी की भूमि है और इसके निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।
हाई कोर्ट ने हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में पार्किंग निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम हरिद्वार, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, और राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने और इस मुद्दे पर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि पार्किंग निर्माण के लिए चुनी गई भूमि उत्तराखंड सरकार की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार ने पार्किंग निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है।
कोर्ट ने 12 सितंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इस पर हरिद्वार जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम से 12 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई उसी दिन निर्धारित की गई है।
हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बडोनी ने जनहित याचिका दायर कर दावा किया है कि हरिद्वार के हर की पैड़ी गंगा तट और अन्य स्थानों पर, हरि गंगा के किनारे एकमात्र खुली जगह पर नगर निगम द्वारा रस्से पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है।