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1 नवंबर से इन शहरों में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, कहीं आप तो नहीं रहते यहां?


नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का खुलासा किया है. इस योजना के तहत, राज्य सरकार का लक्ष्य NCR में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करना है, जो इस क्षेत्र की कई राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. इस कार्य योजना के तहत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के फ्यूल स्टेशन 1 नवंबर, 2025 से एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ELV) को ईंधन की आपूर्ति नहीं करेंगे.

हरियाणा सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के फ्यूल स्टेशन इस साल 1 नवंबर से पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को पेट्रोल या डीजल की बिक्री नहीं करेंगे. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रतिबंध अगले साल 1 अप्रैल से शेष NCR जिलों तक भी लागू हो जाएगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो – ETV Bharat)

इस योजना की पूर्ति के लिए, उपर्युक्त शहरों के सभी फ्यूल स्टेशनों पर 31 अक्टूबर, 2025 तक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे. पहले चरण के जिलों के फ्यूल स्टेशनों पर इस साल अक्टूबर तक ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि NCR के बाकी हिस्सों में अगले साल 31 मार्च, 2026 तक यह कदम उठाया जाएगा.

हरियाणा सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये सिस्टम, ट्रैफ़िक निगरानी कैमरों और कमांड व कंट्रोल सेंटरों के साथ, चालान जारी करने, वाहनों को ज़ब्त करने और स्क्रैप करने के लिए समाप्त हो चुके वाहनों की पहचान करने में सहायक होंगे. वे वाहन, जो अब वैध रूप से पंजीकृत नहीं हैं या ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्रों द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं या जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, उन्हें ELV के रूप में परिभाषित किया गया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो – ETV Bharat)

साथ ही, ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा बदलाव करते हुए, हरियाणा सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि आगे चलकर मौजूदा बेड़े में केवल CNG या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऑटोरिक्शा को ही शामिल किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर, 2025 से, केवल बीएस6-अनुपालन वाले हल्के, मध्यम और भारी माल वाहक, आवश्यक सेवाओं और दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों सहित सभी गैर-अनुपालन वाले माल वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 के बाद शहर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा. समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा और दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इस साल अक्टूबर के अंत तक 382 बीएस6 बसें जोड़ी जाएंगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो – ETV Bharat)

रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 से, बेड़े में कोई भी नया डीजल या पेट्रोल दोपहिया वाहन, चार पहिया हल्के वाणिज्यिक वाहन (LCV) या एन1 श्रेणी के बड़े माल वाहन (LGV) की अनुमति नहीं दी जाएगी. 1 नवंबर, 2026 से दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसें, जिनमें पर्यटक बसें और विशेष परमिट वाहन शामिल हैं, इनको ईवी, सीएनजी और बीएस6 मोड में चलना होगा.

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