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राज्य के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली हुई तैयार स्वीकृति के लिए भेजा मुख्यमंत्री के पास

10 नवंबर के आस-पास निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। हाल ही में, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे ओबीसी समुदाय को चुनावी मैदान में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली अब तैयार हो चुकी है। इस नियमावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। जैसे ही इस पर मुहर लगेगी, निकायों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 10 नवंबर के आस-पास निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। हाल ही में, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी।

इसके साथ ही, आयोग ने एक अनुपूरक रिपोर्ट भी पेश की है, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस रिपोर्ट को निकायों में लागू करने के लिए नियमावली तैयार की गई है, जिसमें ओबीसी सीटों का फार्मूला भी शामिल है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद, यह नियमावली प्रभाव में आ जाएगी।

नियमावली जारी होने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार किन-किन नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में ओबीसी के लिए कौन से पद उपलब्ध होंगे। साथ ही, जनरल, एससी और एसटी वर्ग के लिए भी पदों की जानकारी मिलेगी। वर्तमान में, कई स्थानों पर इस विषय पर कयासबाजी चल रही है। नियमावली के आने से सभी भ्रम दूर होंगे और स्थिति स्पष्ट होगी।

शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जो फार्मूला तैयार किया गया है, उसी के आधार पर पद निर्धारित किए जाएंगे। देहरादून नगर निगम सहित कई अन्य निगमों के मेयर की कुर्सी के बारे में भी नियमावली आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

10 नवंबर के आसपास जारी होगी अधिसूचना

प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आस-पास जारी होने की संभावना है। इससे पहले, अगले एक सप्ताह में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर पर शुरू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग भी इस संबंध में तैयारी कर रहा है।

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