देहरादून: वित्त विभाग ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने इन कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया है, जिससे उनकी पेंशन की गणना में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत, इन तिथियों पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन में एक नोशनल इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा। इसी संशोधित वेतन के आधार पर उनकी पेंशन की गणना की जाएगी। हालांकि, रिटायरमेंट पर मिलने वाले अन्य लाभों में इस नोशनल इंक्रीमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा, और एरियर का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
यह आदेश हाईकोर्ट के 11 अप्रैल 2023 के आदेश और शासनादेश के पहले के वर्ष में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। इस निर्णय का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं और जिन्हें एक जनवरी और एक जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के कारण उन्हें अगला इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इस लाभ का प्रभाव तत्काल लागू होगा, लेकिन एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने यह भी मांग की है कि यह शासनादेश वर्ष 2006 से लागू किया जाए, जैसा कि यूपी सरकार ने किया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडेय और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने यह लाभ 2006 से लागू किया है, जबकि उत्तराखंड में यह निर्णय 2023 के बाद से लागू होगा।