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नौकरी का झांसा देकर किया दुष्कर्म , इंस्टाग्राम पर पीड़िता को कर था ब्लैकमेल

देहरादून की एक अदालत ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषियों को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपितों ने इंस्टाग्राम पर पीड़िता को नौकरी का लालच देकर और उसे ब्लैकमेल करके दुष्कर्म किया था। अदालत ने पीड़िता के बयान और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर दोषियों को यह सजा दी है। इस मामले ने सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा और ऑनलाइन उत्पीड़न के मुद्दे को एक बार फिर से प्रमुखता से उठाया है।

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) पंकज तोमर की अदालत ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में दो दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है, और यदि वे अर्थदंड नहीं भरते, तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो आरोपितों ने उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर उसे सेलाकुई बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने 25 जनवरी 2022 को मामला दर्ज करके जांच शुरू की।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, अदालत में दिए गए बयान में पीड़िता ने बताया कि वह 11वीं कक्षा की छात्रा है। उसने नवंबर 2021 में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। एक दिन, उसे किसी मोनिका नाम की आईडी से मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें नौकरी देने का प्रस्ताव था। हालांकि, पीड़िता ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

इसके बाद, युवती को इंस्टाग्राम पर फिर से एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें यह कहा गया कि उसकी सहेली भी उसी नौकरी में काम करती है। पीड़िता ने अपनी सहेली से इस बारे में पूछने के लिए मैसेज किया, लेकिन सहेली ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद, पीड़िता ने नौकरी के लिए हां कह दिया।

अगले दिन, उस पर नौकरी करने का दबाव डाला गया, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद, युवती को एक और मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया कि उसे कुछ घंटे एक व्यक्ति के साथ बिताने होंगे। इसके बाद, युवती ने मोनिका नाम की आईडी को ब्लॉक कर दिया।

तभी, युवती की सहेली ने एक और मैसेज भेजा और बताया कि मोनिका नाम की आईडी से कई लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके बाद, युवती को दूसरी आईडी से भी अभद्र मैसेज मिलने लगे, जिन्हें उसने डिलीट कर दिया।

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