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पुलिस ने किया निर्देश जारी…. कांवड़ के रास्ते पर दुकान खोलने के लिए दिखानी होगी पहचान

कांवड़ मेले के दौरान यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबे, रेहड़ी, और फड़ व्यापारियों को अब अपनी पहचान प्रकट करने की आवश्यकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम चस्पा करने के निर्देश के बाद, हरिद्वार पुलिस ने भी इस नियम को लागू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि हर व्यापारी को अपना नाम, क्यूआर कोड, और मोबाइल फोन नंबर प्रदर्शित करना होगा। यह नियम उस समय लागू किया गया है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद न हो। इसका पालन न करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे अक्सर कांवड़ियों और व्यापारियों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहचान छुपाकर कारोबार करना गलत है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में होटल, ढाबे, रेहड़ी वालों को अपनी पहचान प्रकट करनी होगी। इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में पहचान छुपाकर कारोबार करने से आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 12 जुलाई को इस मामले में निर्णय ले लिया था।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहचान छुपाकर कारोबार करना गलत है। वे बताए कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में होटल-ढाबे, रेहड़ी, फड़ वालों को अपनी पहचान प्रकट करनी होगी।

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