उत्तराखण्ड निकाय चुनाव : उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च से संबंधित कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इस बार आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ-साथ खर्च का सही ब्योरा न देने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान किया है। यदि कोई उम्मीदवार खर्च का प्रमाण के साथ सही ब्योरा नहीं देता है, तो उसे तीन साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी “अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा परीक्षक आदेश 2024” में साफ कहा गया है कि हर उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे। वे यह देखेंगे कि सभी दस्तावेज सही हैं या नहीं। यदि दस्तावेज़ में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी और संबंधित दस्तावेज़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और 20 दिन के भीतर जवाब देने को कहा जाएगा। अगर फिर भी खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया जाता है, तो आयोग उस प्रत्याशी पर तीन साल का चुनावी प्रतिबंध लगा सकता है, और वह किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा।
30 दिन के भीतर देना होगा ब्योरा
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो प्रत्याशी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के किसी पद पर चुनाव लड़ते हैं, उन्हें चुनाव परिणाम आने के 30 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी
रिटर्निंग अफसर को चुनावी खर्च की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। रिटर्निंग अफसर को प्रत्याशी या राजनीतिक दलों की बैठक, सभा की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि खर्च का ब्योरा सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अफसर कम से कम तीन बार प्रत्याशी के खर्च का मिलान करेंगे। अगर प्रत्याशी समय पर खर्च का ब्योरा पेश नहीं करता, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी ब्योरा न मिलने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-177 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह नया आदेश चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है, ताकि किसी भी उम्मीदवार द्वारा अनधिकृत चुनावी खर्च पर नियंत्रण पाया जा सके।