देहरादून : उत्तराखंड के नगर निकायों का चुनाव 23 जनवरी 2025 को होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। यह चुनाव राज्य के 100 नगर निकायों में होंगे, जिनमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं।
महत्वपूर्ण चुनाव कार्यक्रम:
- नामांकन की तिथि: 27 से 30 दिसंबर 2024
- नामांकन की जांच: 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025
- नाम वापसी: 2 जनवरी 2025 (सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक)
- चुनाव चिह्न आवंटन: 3 जनवरी 2025 (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
- मतदान की तिथि: 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)
- मतगणना: 25 जनवरी 2025 (सुबह 8 बजे से)
कुल मतदाता:
इस बार उत्तराखंड में कुल 30,63,143 मतदाता चुनाव में भाग लेंगे, जिनमें से:
- पुरुष मतदाता: 15,79,789
- महिला मतदाता: 14,82,809
- अन्य मतदाता: 545
कौन से नगर निगमों में चुनाव होंगे?
इस बार 11 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- देहरादून
- ऋषिकेश
- हरिद्वार
- रुड़की
- कोटद्वार
- श्रीनगर
- रुद्रपुर
- काशीपुर
- हल्द्वानी
- पिथौरागढ़
- अल्मोड़ा
नहीं होंगे चुनाव इन नगर निकायों में:
उत्तराखंड में कुल 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से 7 नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे, जिनमें:
- बदरीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ – इन तीन नगरों में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है।
- पाटी (चंपावत) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) – इन दोनों नए नगर निकायों का परिसीमन पूरा नहीं हो पाया है।
- किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) – इन दोनों नगरों का परिसीमन आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है।
आचार संहिता का पालन:
आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव प्रचार और अन्य गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी नियमों का पालन करना होगा। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनावी प्रचार में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकेगी।
उत्तराखंड में यह चुनाव स्थानीय निकायों के गठन और उनके कार्यों में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से संचालित करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।