khaskhabar.com: बुधवार, 28 मई 2025 1:26 PM
जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यूनिक एपेक्स डेवलपर्स एलएलपी (Unique Apex Developers LLP) को उसके “यूनिक आश्रय” प्रोजेक्ट में गंभीर खामियों और देरी के लिए लताड़ लगाई है। रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने बिल्डर को शिकायतकर्ता बाड़मेर के रामसर निवासी नरेश कुमार धांडे और अन्य को बिना ब्याज के भुगतान की मांग करने और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद तुरंत विला का कब्जा देने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता नरेश कुमार धांडे और अन्य ने 31 जुलाई, 2023 को रेरा में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने “यूनिक आश्रय” प्रोजेक्ट में विला नंबर 34 बुक किया था, जिसकी कुल कीमत 13,99,000 रुपये थी। इसमें से वे अब तक 3,28,382 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। समझौते के अनुसार, विला का कब्जा 28 नवंबर, 2020 तक दिया जाना था। शिकायतकर्ताओं को 28 मई, 2019 को IIFL से 13,40,733 रुपये का होम लोन भी मंजूर हुआ था, जिसमें से 1,88,382 रुपये का भुगतान 24 जून, 2019 को बिल्डर को किया गया। शिकायतकर्ता नियमित रूप से मासिक ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक कब्जा नहीं मिला है। उन्होंने तुरंत कब्जा और देरी के लिए ब्याज की मांग की थी।
बिल्डर ने स्वीकार किया कि कुल बिक्री राशि, भुगतान की गई राशि और कब्जे की नियत तारीख समझौते के अनुसार थी। उन्होंने कोविड-19 महामारी और कच्चे माल की अनुपलब्धता जैसे “फोर्स मेज्योर” (अप्रत्याशित घटना) के कारण देरी का हवाला दिया। बिल्डर ने यह भी बताया कि उन्हें अथॉरिटी से 5 दिसंबर, 2021 तक का विस्तार मिला था। उन्होंने दावा किया कि प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है और 15 नवंबर, 2021 को आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। बिल्डर ने रेरा से शिकायत खारिज करने और शिकायतकर्ताओं को शेष राशि का भुगतान करके कब्जा लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि 20% से अधिक राशि का भुगतान करने के बावजूद बिल्डर कब्जा देने में विफल रहा है । उन्होंने यह भी कहा कि आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट शिकायतकर्ता के विला को कवर नहीं करता है, और सामान्य क्षेत्र का विकास भी अधूरा है।
रेरा ने पाया कि बिल्डर समय पर कब्जा देने में विफल रहा है और प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है, जबकि उसे चार बार एक्सटेंशन मिल चुका है और वर्तमान एक्सटेंशन 5 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। अथॉरिटी ने यह भी नोट किया कि प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर स्थिति “इन प्रोग्रेस” है और मार्च 2024 तक केवल 50% काम पूरा हुआ है।
इन तथ्यों के आधार पर, रेरा ने निर्देश दिया है कि बिल्डर शिकायतकर्ता को शेड्यूल-G के अनुसार बिना किसी ब्याज के वर्तमान मांग पत्र भेजेगा और निर्माण कार्य की स्थिति का विवरण देगा। चूंकि शिकायतकर्ता ने कुल बिक्री राशि का केवल लगभग 23% भुगतान किया है, इसलिए उन्हें कोई विलंब ब्याज नहीं दिया जाएगा। शिकायतकर्ता को बिल्डर द्वारा मांगे जाने पर नियमित भुगतान करना होगा। बिल्डर ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद शिकायतकर्ता को विला का वैध कब्जा देगा। यदि ब्याज समायोजित करने के बाद कोई अंतर राशि बचती है, तो शिकायतकर्ता उसका भुगतान बिल्डर को करेगा। इस आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना होगा।
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Web Title-Shock to builder: Order to give interest free demand letter and possession to Unique Apex Developers for incomplete project