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धामी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय.. इन प्रश्न-उत्तर के माध्यम से भू-कानून के प्रमुख पहलुओं को समझें

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार भू-कानून और मूल निवास के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। हम अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक व्यापक भू-कानून पेश करने की योजना बना रहे हैं। प्रदेश में लगातार उठ रही मांगों के बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार एक व्यापक भू-कानून लाने जा रही है। अगले साल के बजट सत्र में इस कानून का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियमों का उल्लंघन करने वालों की भूमि की जांच के बाद सरकार द्वारा निहित की जाएगी।

प्रश्न : उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है?
उत्तर : उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अनुसार, राज्य के बाहर का व्यक्ति बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। हालांकि, राज्य का स्थायी निवासी जमीन खरीदने के लिए किसी प्रकार की सीमा का पालन नहीं करता।

प्रश्न : क्या उत्तराखंडवासियों पर भी यह कानून लागू है?
उत्तर : वर्तमान में लागू भू-कानून उत्तराखंडवासियों पर नहीं है। यह कानून केवल बाहरी राज्यों के लोगों पर लागू होता है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी बिना किसी सीमा के कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं।

प्रश्न : क्या बाहरी व्यक्ति राज्य में परिवार के सदस्यों के नाम से अलग-अलग जमीन खरीद सकता है?
उत्तर : वर्तमान भू-कानून के अनुसार, एक व्यक्ति को केवल 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति है। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम से 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के बाद अपनी पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदता है, तो ऐसे लोगों को मुश्किल हो सकती है। तय सीमा से अधिक खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित किया जाएगा।

प्रश्न : क्या सख्त भू-कानून से उद्योगों को भी जमीन की दिक्कत आएगी?
उत्तर : राज्य के विकास और रोजगार के लिए उद्योग स्थापित करने में निवेशकों को जमीन की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि निवेशक जमीन को लेकर चिंतित न हों।

प्रश्न : क्या सख्त भू-कानून से जमीनों की खरीद-फरोख्त और दुरुपयोग रुकेगा?
उत्तर : यदि किसी व्यक्ति ने उद्योग लगाने के नाम पर जमीन ली है और उसका उपयोग दूसरे प्रयोजन के लिए किया गया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जमीन को सरकार में निहित किया जाएगा।

प्रश्न: भू-कानून के तहत जमीन खरीद के प्रावधान राज्य के किस क्षेत्र में लागू होते हैं?
उत्तर :आवास के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन का प्रावधान पूरे प्रदेश में लागू है, सिवाय निकाय क्षेत्रों के।

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