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भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए सरकार के नियम और विभाग का ड्राफ्ट

  देहरादून :प्रदेश सरकार ने भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस दिशा में, सिंचाई विभाग को नोडल बनाया गया है, जो इस मुद्दे पर कार्रवाई को निर्देशित करेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसका मकसद भूजल संरक्षण के नियमों को मजबूत करना है। इस नए एक्ट के द्वारा, गंभीर भूजल संरक्षण क्षेत्रों में आवश्यक कदमों की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा, उद्योगों को भूजल के अधिपतन पर नियंत्रण लगाने के लिए एनओसी की प्रदान को भी विचार में लिया जा रहा है। यह प्रस्तावित बदलाव भूजल संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में साबित हो सकता है।

“सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भूजल के स्तर में हो रही चिंताजनक गिरावट को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह निर्देश भूजल संरक्षण और प्रबंधन के मामले में सरकारी उपायों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी माना जा रहा है।”

एनजीटी के निर्देश के बाद, केंद्र सरकार ने केंद्रीय भूजल बोर्ड की स्थापना की है, जो उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में भूजल के मामलों पर निगरानी कर रहा है। इसके पश्चात, केंद्र की दिशा-निर्देश पर, राज्य सरकार ने नियम तय करने के लिए पहले लघु सिंचाई विभाग को नोडल बनाया था, लेकिन अब इस जिम्मे को सिंचाई विभाग को सौंपा गया है।

“विभागीय अधिकारियों के अनुसार, उद्योग विभाग, जल संस्थान, एमडीडीए आदि विभागों से इस मुद्दे पर सुझाव लिया जा रहा है। इन सुझावों के आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 2016 में भूजल संबंधी अधिनियम बना लिया था, और अब इस अधिनियम में कुछ संशोधन करके इसे लागू किया जाएगा।”

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