उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्राप्त हो गई है।राज्य में तैनात सैनिक और अर्धसैनिक बलों के अलावा, केंद्र सरकार के उपक्रमों में काम कर रहे बाहरी लोगों के परिवारजन भी अब पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये लोग नियमित कर्मचारी होंगे और राज्य से बाहर नहीं जा सकते। वर्ष 2019 के कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधानों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली में शामिल कर लिया गया है।
दरोगा भर्ती में आवेदन का अधिकार उन्हें प्रदान किया जाएगा, और इसी आधार पर उन्हें अगली पदोन्नति भी दी जाएगी। 2018 के बाद इंस्पेक्टर बने कार्मिकों की वरिष्ठता उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक व अभिसूचना) सेवा नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अब एनसीसी के बी प्रमाणपत्र के साथ-साथ सी प्रमाणपत्र को भी अधिमानी अर्हता में शामिल किया गया है।
राज्य में तैनात सैनिक और अर्धसैनिक बलों के अलावा, केंद्र सरकार के उपक्रमों में कार्यरत बाहरी लोगों के परिवारजन भी अब पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन करने के पात्र होंगे। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग ने 2019 में एक शासनादेश जारी किया था, जिसके प्रावधानों को अब इस नियमावली में शामिल कर लिया गया है।