देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को एक चेकिंग अभियान चलाकर 150 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही एक टोयोटा फॉर्च्यूनर का चालान किया। इसके साथ ही, कार चालक का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। पिछले तीन महीनों में, परिवहन विभाग ने 1500 से अधिक वाहनों का चालान किया है।
परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम देखते रह गई, जब 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती टोयोटा फॉर्च्यूनर चंद सेकंड में नजरों से ओझल हो गई। यह घटना देहरादून-हरिद्वार राजमार्ग पर बुधवार दोपहर हुई, जब विभाग ने बेलगाम गति से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया था।
यह कार गुरुग्राम में पंजीकृत है, और इसका ऑनलाइन चालान वाहन स्वामी के निवास पते पर भेजा जा रहा है।
आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि तेज गति से चल रहे वाहनों को रोकना या उनका पीछा करना दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए, अब ऐसे वाहनों का चालान इंटरसेप्टर और स्पीड रडार गन की सहायता से किया जा रहा है। चालान घर भेजा जाता है, लेकिन वाहन स्वामी को इसका एसएमएस तुरंत उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है।
आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि यह कार हरिद्वार रोड पर हर्रावाला से गुजर रही थी। यह दून से हरिद्वार की ओर जा रही थी और 150 किमी प्रति घंटे की बेलगाम गति से चल रही थी, जबकि इस राजमार्ग पर अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटे निर्धारित है।
हरिद्वार में एआरटीओ (प्रवर्तन) रश्मि पंत की टीम ने 53 वाहनों का चालान किया, जबकि रुड़की में एआरटीओ कृष्ण चंद्र की टीम ने 49 वाहनों का चालान किया। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग राज्य के सीमावर्ती मार्गों आशारोड़ी, कुल्हाल, चिड़ियापुर और नारसन में एएनपीआर कैमरों से भी वाहनों की गति पर नजर रख रहा है।
रडार गन और इंटरसेप्टर से कार्रवाई
देहरादून में तेज गति को मापने के लिए आरटीओ कार्यालय के पास चार इंटरसेप्टर और स्पीड रडार गन मौजूद हैं। इन उपकरणों से चेकिंग स्थल पर अधिकतम गति सीमा दर्ज की जाती है और कैमरे से वाहन पर फोकस किया जाता है। यदि वाहन निर्धारित सीमा से अधिक गति से आता है, तो उसकी फोटो नंबर प्लेट और गति के साथ कंप्यूटर में दर्ज की जाती है, जिसके बाद ई-चालान जारी किया जाता है।
जुर्माना और लाइसेंस निलंबन
बेलगाम गति से वाहन चलाने पर एमवी एक्ट के तहत दो हजार रुपये का जुर्माना और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जाता है। पिछले तीन महीनों में, परिवहन विभाग ने 1,500 से अधिक वाहनों का चालान किया है और उतने ही चालकों का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
सर्वाधिक दुर्घटनाएं होने वाले स्थल
हरिद्वार रोड, राजपुर रोड, रायपुर रोड, चकराता रोड, सहारनपुर रोड, हरिद्वार बाईपास, और शिमला बाईपास उन स्थानों में शामिल हैं जहां सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं।