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10 साल पुराने बैंक अकाउंट को लेकर RBI का नया नियम, अब किसी भी शाखा में होगा ये काम


नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 साल पुराने बैंक खातों को दोबारा एक्टिव करने और उनमें जमा पैसे को निकालने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए नियम से निष्क्रिय खातों में जमा धन राशि पर दावा करने का आसान होगा. इससे ग्राहकों और उत्तराधिकारियों को राहत मिलेगी.

आरबीआई का यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. अब संबंधित बैंक के ग्राहक किसी भी बैंक शाखा, वीडियो-आधारित सत्यापन और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BCs) की सहायता से KYC अपडेट कर सकते हैं.

आरबीआई की ओर से 12 जून 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बैंक सभी शाखाओं (होम ब्रांच के अलावा) में निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमा राशि (deposits) को सक्रिय करने के लिए केवाईसी अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे. साथ ही, बैंक वीडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के जरिये ऐसे खातों और जमाओं (deposits) में केवाईसी अपडेट करने की सुविधा प्रदान करेंगे.”

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि 25 फरवरी, 2016 के मास्टर निर्देश – अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश, 2016 (समय-समय पर अपडेट किए गए) के तहत वी-सीआईपी से संबंधित निर्देशों का बैंक द्वारा पालन किया जाएगा. इसके अलावा, बैंक के अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सेवाओं का उपयोग उपरोक्त मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 38(ए)(आईआईए) में निर्धारित नियम निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है.”

RBI के नए नियम

किसी भी ब्रांच में KYC अपडेट: नए नियम के मुताबिक, अब बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमा राशि के लिए केवाईसी अपडेट करने की सुविधा प्रदान करनी होगी, जिसमें नॉन-होम ब्रांच भी शामिल हैं. यानी ग्राहकों को अपने होम ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, जहां उन्होंने खाता खोला था.

वीडियो केवाईसी विकल्प: आरबीआई ने बैंकों से केवाईसी अपडेट के लिए वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) शुरू करने को कहा है. यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों, दूसरे शहरों में काम करने वाले लोगों, विदेश में रहने वाले भारतीयों और ग्रामीण ग्राहकों के लिए उपयोगी है. ऐसे ग्राहक अब वीडियो कॉल के माध्यम से किसी भी स्थान से केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की सहायता: बैंकों के अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट अब ग्राहकों को उनके केवाईसी को अपडेट करने और उनके खातों को फिर से सक्रिय करने में मदद करेंगे.

बैंक अकाउंट कितने साल में निष्क्रिय हो सकता है?
आपको बता दें कि ऐसे बैंक अकाउंट, जिनका 10 साल या उससे अधिक समय से इस्तेमाल या संचालन नहीं हुआ है, उन्हें निष्क्रिय माना जाता है. इसी प्रकार, किसी बैंक अकाउंट में 10 साल तक दावा रहित रहने वाली जमाराशि भी इस श्रेणी में आती है.

मौजूदा नियमों के अनुसार, ऐसे खातों में जमा राशि को बैंकों को RBI द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) कोष में स्थानांतरित करना जरूरी है.

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