नई दिल्ली: अगर आपने कोई खास आय कमाते या जमा करते है और उसमें से टीडीएस कटता है, तो उसे सरकार को देना चाहिए और रिटर्न दाखिल करना चाहिए. रिटर्न को TRACES पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए. आयकर पोर्टल ने अपनी वेबसाइट पर रिटर्न अपलोड करने की सुविधा दी है, जिसकी मदद से आप टीडीएस फाइल कर सकते है.
टीडीएस रिटर्न क्या है?
टीडीएस रिटर्न संबंधित तिमाही में काटे गए कुल टीडीएस लेनदेन का सारांश देता है. उन्हें भुगतानकर्ता के फॉर्म 26AS में भी दिखाया जाता है. टीडीएस भुगतान न करने की स्थिति में भारी जुर्माना लगेगा.
टीडीएस रिटर्न के लिए कौन एलिजिबल है?
टीडीएस रिटर्न उन नियोक्ताओं/संगठनों द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए जिनके पास वैध पैन है.
- पेशेवर जो 44AB के तहत कर का भुगतान करते हैं.
- सरकार या कंपनियों के अधीन ऑफिस रखने वाले
- वेतन आय, सिक्योरिटी पर प्राप्त आय, बीमा कमीशन और आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट किसी भी अन्य लेनदेन से टीडीएस कटता है.
टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
टीडीएस कटौती रेट
अलग-अलग प्रकार की आय के लिए काटे जाने वाले टीडीएस की दरें अलग-अलग होती हैं. लेनदेन के आधार पर टीडीएस की दरें 1 फीसदी से 30 फीसदी तक होती हैं.
इनकम टैक्स पोर्टल पर टीडीएस रिटर्न कैसे दाखिल करें?
- इनकम टैक्स पोर्टल http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं
- अपने TAN डिटेल्स का यूज करके लॉग इन करें.
- डैशबोर्ड से ई-फाइल, फिर आयकर फॉर्म और फिर आयकर फॉर्म फाइल करें पर क्लिक करें.
- वह फॉर्म चुनें जिसे आपको फाइल करना है.
- टीडीएस फॉर्म अपलोड करें के लिए आगे बढ़ें- चलो शुरू करें विकल्प पर क्लिक करें.
- डिटेल्स दर्ज करें और फिर ई-वैरिफाई के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें.
- प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके रिटर्न को मान्य करें.
प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक सफलता मैसेज मिलेगा. अगर आपने अभी तक अपना DSC जेनरेट नहीं किया है, तो आप TDS स्टेटमेंट (EVC) को मान्य करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड का यूज कर सकते हैं.
- टीडीएस भुगतान न करने की स्थिति में धारा 234E के तहत भारी जुर्माना लगेगा.