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पेंशन पाने के लिए कितने साल करनी होगी नौकरी, 50 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ी तो क्या होगा? जानेंं


नई दिल्ली: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं तो आपके मन कई सवाल आतें होंगे. जैसे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन के लिए कितने साल नौकरी करनी जरूरी है, पेंशन का पैसा कब मिलेगा और रिटायरमेंट के पहले पेंशन कैसे मिलेगी.

ऐसे में अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल उठ रहा तो आज हम आपको इससे जुड़े हर सवाल का जवाब देने जा रहे हैं. तो चलिए अब आपको इस संबंध में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देते हैं.

फॉर्म 10D क्यों है जरूरी?
अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा. उल्लेखनीय है कि फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता. इसे भरने के लिए आपको अपने नजदीकी EPFO कार्यालय जाना होगा और फॉर्म भरकर जमा करना होगा.

पेंशन स्‍टार्ट करने के लिए क्या करें?
पेंशन शुरू करने के लिए आपको फॉर्म 10C और कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार या नॉन-आधार) भरना होगा. इसके अलावा पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा. यह सर्टिफिकेट भविष्य में नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने में मदद करता है.

50 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ तो क्या होगा?
अगर आपने 50 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ दी तो आपको पेंशन पाने के लिए इंतजार करना होगा. नियामनुसार जैसे की आपको उम्र 58 साल के होंगे आप पेंशन के लिए एलिजिबिल हो जाएंगे.

पेंशन पाने के लिए कितने साल करनी होगी नौकरी
अगर कोई भी कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर लेता है तो वह पेंशन का हकदार हो जाता है. हालांकि, कर्मचारी को यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलती है. इससे पहले किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती.

पेंशन सर्टिफिकेट लेना न भूलें
बता दें कि कर्मचारियों के लिए 10 साल पहले नौकरी छोड़ने पर विकल्प है. ऐसे में अगर आप भविष्य में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो पेंशन स्‍कीम सर्टिफिकेट लेना न भूलें, क्योंकि आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करें, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में ऐड करला सकते हैं.

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