नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस) सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 को सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के साथ संसद में पेश किए जाने वाले 13 विधेयकों में सूचीबद्ध किया है।
सूत्रों ने पुष्टि की कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी मुआवजा उपकर को उत्पाद शुल्क के साथ बदलने के लिए लोकसभा में इन दो विधेयकों को पेश करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तंबाकू और पान मसाला जैसे हानिकारक सामानों पर उच्च कर मौजूदा स्तर पर बना रहे। इसके अलावा, सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान भी किया जाएगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025, पान मसाला पर मुआवजा उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य “राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सुरक्षा व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाना और स्थापित मशीनों या अन्य प्रक्रियाओं पर उक्त उद्देश्यों के लिए उपकर लगाना है जिनके द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है।
वर्तमान में, तंबाकू और पान मसाला पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न दरों पर मुआवजा उपकर लगाया जाता है।
क्षतिपूर्ति उपकर की वसूली 31 मार्च, 2026 तक 4 साल के लिए बढ़ा दी गई थी, और संग्रह का उपयोग उस ऋण को चुकाने के लिए किया जा रहा है जो केंद्र ने राज्यों को कोविड अवधि के दौरान जीएसटी राजस्व हानि की भरपाई के लिए लिया था।
3 सितंबर, 2025 को जीएसटी काउंसिल ने तंबाकू और पान मसाला पर लिया गया कर्ज चुकाने तक मुआवजा उपकर जारी रखने का फैसला किया था। चूंकि उस ऋण का पूरा भुगतान दिसंबर में किया जाएगा, इसलिए मुआवजा उपकर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा।
अन्य विलासिता वस्तुओं पर मुआवजा उपकर 22 सितंबर को समाप्त हो गया, जब जीएसटी दर तर्कसंगतकरण को 5 और 18 प्रतिशत के केवल 2 स्लैब के साथ लागू किया गया था। विलासिता के सामान और पेप्सी और कोक जैसे शर्करा युक्त पेय के लिए 40 प्रतिशत की दर तय की गई थी।
वर्तमान सत्र में संसद में पेश किए जाने वाले अन्य विधेयकों में शामिल हैं – राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक, कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक -2025।
–आईएएनएस
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