नई दिल्ली: अगर आप अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपको एक बात पता होना चाहिए. नए नियम के अनुसार पैन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर होना चाहिए और नए स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा. यह नियम 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा.
पहले नहीं थी जरुरत
बता दें कि इससे पहले पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी नहीं था. कोई भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ही इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त था. लेकिन नए नियम के तहत आधार को अनिवार्य कर दिया गया है.
इससे क्या होगा फायदा?
विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और कर दाखिल करने में जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आधार-आधारित वैरिफिकेशन पर विचार किया गया है. इससे कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी. साथ ही अपनी आय छिपाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी. यह भी कहना है कि पैन बनवाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने से फर्जी पैन कार्ड के प्रसार को रोका जा सकेगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि जालसाज फर्जी पैन कार्ड बनाकर गलत काम करते हैं. नए नियम के लागू होने के बाद आधार बायोमेट्रिक की अनिवार्यता को देखते हुए यह सब संभव नहीं होगा.
आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख
मौजूदा पैन कार्डधारकों के लिए आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है, जिस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, वे अगले साल से इनएक्टिव हो जाएंगे.
एक से अधिक पैन कार्ड
आयकर विभाग के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है. अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
पैन और आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://incometax.gov.in/) पर जाएं और क्विक लिंक्स के अंतर्गत लिंक आधार चुनें.
- आधार और पैन का विवरण दर्ज करें और जुर्माना भरने के लिए ई-पे टैक्स का भुगतान करें.
- 4-5 दिनों के बाद, incometax.gov.in पर लिंक आधार पर जाएं, OTP के साथ पुष्टि करें और सबमिट करें.