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उत्तराखंड में रेरा का बड़ा आदेश: आधिपत्य दिलाने के बाद अब रजिस्ट्री की तैयारी, बिल्डरों को लापरवाही का सामना करना पड़ेगा

उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने भगौड़े बिल्डर दीपक मित्तल की पुष्पांजलि इंफ्राटेक कंपनी की एकमात्र पूर्ण आवासीय परियोजना एमिनेंट हाइट्स में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया है। यह आदेश रेरा को मिली सिविल कोर्ट की शक्तियों का पहला प्रयोग है।

इससे पहले, रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल ने तीन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को उनके फ्लैट पर कब्जा दिलाने के लिए कार्रवाई की थी। रेरा की नई शक्तियों के साथ, अब बिल्डरों को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की और अधिक कड़ी चेतावनी दी गई है।

उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) अब पूरी ताकतवर, सिविल कोर्ट की शक्तियों से लैस

उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) अब पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली और सशक्त हो गई है। सिविल कोर्ट की शक्तियों से लैस होकर, रेरा अब बिल्डरों और अधिकारियों की नाफरमानी को कठोर तरीके से नियंत्रित कर सकेगा।

वर्ष 2023 में मिली सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग रेरा ने पहली बार किया है। इस शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, रेरा ने भगौड़े बिल्डर दीपक मित्तल की पुष्पांजली इंफ्राटेक कंपनी की एकमात्र पूर्ण आवासीय परियोजना एमिनेंट हाइट्स के मामले में कार्रवाई की है।

इस कदम के साथ, रेरा ने दिखाया है कि अब वह प्रभावशाली और सख्त कार्रवाई कर सकता है, जिससे बिल्डरों और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करना पड़ेगा।

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