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केंद्र सरकार के कर्मचारियों का पसंद आ रहा UPS विकल्प, 20 जुलाई तक आंकड़ा 31 हजार पार कर गया


नयी दिल्ली: केंद्र सरकार के 31 हजार 555 कर्मचारियों ने 20 जुलाई तक एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुना है. लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को यह जानकारी दी. बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में पेश किया है. यूपीएस कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रदान करेगा.

सदन में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “20 जुलाई 2025 तक 31 हजार 555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना है.” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कर्मचारियों और संघों के अभ्यावेदन के आधार पर, यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दिया गया है.

कौन-कौन आते हैं एनपीएस मेंः

सीतारमण ने कहा, “पात्रता मानदंडों के अनुसार, 25 हजार 756 सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के ग्राहक यूपीएस के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं.” मंत्री ने कहा कि ये पात्र अंशदाता वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है. या वे मौलिक नियम 56(जे) के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्होंने 10 वर्ष या उससे अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और एनपीएस के अंतर्गत आते हैं.

यूपीएस में क्या-क्या विकल्पः

सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत ‘सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी’ का लाभ बढ़ा दिया है. इसके अलावा, एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारी, सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अशक्तता या विकलांगता के आधार पर सेवामुक्ति की स्थिति में, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के विकल्प के लिए भी पात्र होंगे. सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एनपीएस के समान ही यूपीएस को भी कर लाभ प्रदान किया है.

अन्य पेंशन योजनाओं पर कोई प्रस्तावः

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार निकट भविष्य में अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों में भी ऐसे लाभ देने का विचार कर रही है, सीतारमण ने कहा, “यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए पेश किया गया है जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं. अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्र में ऐसे लाभों को विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.”

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