उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (ETV Bharat)
देहरादून: पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के खिलाफ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है. दरअसल प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने के मामले पर दायर याचिका के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आगामी परीक्षा पर रोक लगाई है. जिसके बाद आयोग ने लीगल सेल से सुझाव मांगा है.
पीसीएस की मुख्य परीक्षा के स्थगित होने के बाद अब लोक सेवा आयोग इस पर आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है. इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी साझा की है.
उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी. खास बात यह है कि इसके लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है. इन्हीं आपत्तियों के साथ हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के बाद परीक्षा को स्थगित किया गया है.
प्रदेश में 6 और 9 दिसंबर को पीसीएस की मुख्य परीक्षा होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद इन्हें स्थगित किया गया है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आयोग को सामान्य अध्ययन विषय के एक गलत प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करना होगा. नई मेरिट सूची जारी करनी होगी.
इस निर्देश के बाद अब नई मेरिट सूची जारी होने के बाद ही आयोग आगे की प्रक्रिया तय कर पाएगा, लेकिन इस मामले में फिलहाल लोक सेवा आयोग ने कानूनी सलाह लेने का फैसला किया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस निर्देश के खिलाफ अपील करने पर भी विचार किया जा रहा है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज लोकसेवा आयोग ने बैठक करते हुए इस पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की.
लोकसेवा आयोग के सचिव अशोक पांडे से ईटीवी भारत ने बात करते हुए कहा कि आयोग ने सभी विकल्प खुले रखे हैं. कानूनी राय मिलने के बाद वह आगे का कदम उठाएंगे. फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. बाद में अलग से नई तिथियां घोषित की जाएंगी.
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