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शिक्षा लोन की फाइल नहीं लटका पाएंगे बैंक, अब सिर्फ 15 दिन में ही मिल जाएगा लोन


नई दिल्ली: कमजोर वर्ग के मगर होनहार छात्रों के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से खुशखबरी आई है. वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से शिक्षा लोन आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है. मंत्रालय ने बैंकों को आवेदन जमा होने के 15 दिनों के भीतर आवेदनों का निपटान करने का निर्देश दिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों को समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट इंटरनल प्रोसेस वाली एक केंद्रीकृत लोन प्रोसेसिंग सिस्टम स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी लोन आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है या वापस कर दिया जाता है, तो अब उस निर्णय को किसी उच्च अधिकारी द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए और छात्र को कारणों की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए.

रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा लोन आवेदनों की प्रक्रिया में देरी पर चर्चा के लिए पिछले दो महीनों में बैंकों के साथ कई बैठकें हुई हैं. मंत्रालय ने कहा है कि लेंडर यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्णय तीन से पांच वर्किंग डे के भीतर लिए जाएं.

जहां अधिकांश बैंक वर्तमान में शिक्षा लोन की प्रक्रिया में एक महीने तक का समय लेते हैं. वहीं मंत्रालय इस समय-सीमा को कम करना चाहता है. लोन स्वीकृति उचित दस्तावेजों, सह-आवेदक या गारंटर की उपस्थिति और अन्य पात्रता कारकों पर निर्भर करती रहेगी. डिसबर्समेंट किश्तों में सीधे शैक्षणिक संस्थान को किया जाएगा.

साथ ही बैंकों को मई तक सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करने और एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है. सरकार को देरी की कई शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है.

प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए बैंकों को केवल भारतीय बैंक संघ की आदर्श शिक्षा लोन योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध दस्तावेजों का ही उपयोग करने को कहा गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक लेंडर अब अपने आंतरिक सिस्टम को विद्या लक्ष्मी पोर्टल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं ताकि परिचालन में तेजी लाई जा सके.

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