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क्या आपका PAN कार्ड है inactive? मिनटों में करें इसे activate नहीं तो लग सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना!


नई दिल्ली: अगर आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. आयकर विभाग अब उन लोगों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा रहा है जिनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है. बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि उनका पैन कार्ड अब वैध नहीं है और वे इसे पहले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

किस पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना?
पैन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ आईटीआर फाइल करने के लिए ही नहीं बल्कि बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, लोन लेने जैसे हर जरूरी वित्तीय कामों के लिए किया जाता है. अगर किसी का पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है और वह इसे दोबारा एक्टिव नहीं करता है तो आयकर विभाग की ओर से उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

ऐसे पता करें पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं?

  • इसके लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वहां आपको नीचे क्विक लिंक्स या इंस्टैंट ई-सर्विसेज में वेरिफाई योर पैन का ऑप्शन मिलेगा.
  • यहां आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और वह मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जो पैन और आधार से लिंक है.
  • इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा. इसे दर्ज करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं.

अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है तो क्या करें?
अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है तो सबसे पहले चेक करें कि यह आपके आधार से लिंक है या नहीं. अगर लिंक नहीं है तो तुरंत लिंक करवा लें. कई बार यह लिंक तो होता है लेकिन वैलिड नहीं होता, इसलिए एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लें.

अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं या आपने गलती से डुप्लीकेट बनवा लिया है तो आपको उनमें से एक को सरेंडर करना होगा. आप चाहें तो एनडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट से भी यह अनुरोध कर सकते हैं.

अगर आप जुर्माना नहीं देना चाहते और आपको पैन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं है तो अभी अपना पैन स्टेटस जरूर चेक कर लें. एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है.

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