HomeबिजनेसExplainer: PF विड्रॉल के बाद क्या आपको पेंशन मिलेगी या नहीं, एक...

Explainer: PF विड्रॉल के बाद क्या आपको पेंशन मिलेगी या नहीं, एक क्लिक में जानें सारे सवालों के जवाब


हैदराबाद: आज के जमाने में प्राइवेट नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट की चिंता हर समय सताती रहती है. सभी के मन में तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं. सरकारी नौकरी वालों के पास तमाम विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन निजी सेक्टर के कर्मियों को केवल भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से मिलने वाली पेंशन से ही संतोष करना पड़ेगा.

लेटेस्ट खबरों के मुताबिक बहुत जल्द ईपीएफओ मेंबर्स एटीएम से नकद निकालने लगेंगे. केंद्र की मोदी सरकार लगातार EPFO से निकासी के नियम सरल बनाती जा रही है. अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई शख्स अपना पीएफ निकाल लेता है तो क्या वह EPS से मिलने वाली पेंशन का हकदार होगा या नहीं. इसको लेकर भी जद्दोजहद मची है. आइये विस्तार से जानते हैं.

कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी जरुरत पड़ने पर अपने प्रॉविडेंट फंड से कुछ धनराशि विड्रॉल कर लेते हैं. इसके बाद वे सोचते हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलेगी या नहीं. वहीं, बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि पीएफ निकालने के बाद अब उनका EPS बंद हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें यह सच नहीं हैं.

जानें क्या है PF और EPS में अंतर (ETV Bharat)

PF और EPS में क्या अंतर है?
सबसे पहले यह समझना होगा कि PF और EPS में क्या अंतर है. हर महीने की सैलरी से सभी का पीएफ कटता है. उसका एक हिस्सा आपके EPF अकाउंट में जमा होता है और दूसरा हिस्सा पेंशन स्कीम EPS में जमा होता है. यहां यह भी बता दें कि सरकार EPF पर ब्याज देती है, लेकिन EPS में नहीं देती. ईपीएफ किसी भी नौकरी करने वाले की सेविंंग मानी जाती है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर कुछ नियमों के तहत निकाल सकते हैं. अब बात करते हैं EPS में जमा होने वाले पैसे की. यह पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है. इसे नौकरी करते समय निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है.

EPS AFTER WITHDRAWING PF

ये हैं पेंशन की शर्तें (ETV Bharat)

इतने साल नौकरी करने पर ही पेंशन के हकदार
अब बात यह उठती है कि ईपीएफओ की तरफ से पेंशन कब मिलेगी, तो बता दें कि किसी भी संस्थान में लगातार 10 साल की नौकरी करने के बाद ही कोई शख्स पेंशन पाने का हक पा जाता है. अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो वह एकमुश्त सारा पैसा निकाल सकता है. इसके लिए उसे फॉर्म 10C भरना होगा. वहीं, 10 साल या उससे ज्यादा की नौकरी है तो उस स्थिति में किसी भी कीमत पर EPS से पैसा नहीं विड्रॉल कर सकते. साफ शब्दों में कहें तो यह पैसा आपका लॉक हो जाता है. आपके रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन के रूप में मिलता है.

विड्रॉल के बाद पेंशन मिलेगी कि नहीं
सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी शख्स ने अपने ईपीएफओ अकांउट से विड्रॉल कर भी लिया है तो EPS की तरफ से उसको पेंशन मिलेगी. इसके लिए रिटायरमेंट के बाद फॉर्म 10D भरना होगा. अब सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं. तो सौ बात की एक बात कि आपका EPS से संबंध खत्म नहीं होगा. आपका पैसा सुरक्षित रहेगा.

EPS AFTER WITHDRAWING PF

नहीं मिलेगी EPS की राशि (ETV Bharat)

इन हालातों में नहीं मिलेगी EPS की राशि
बता दें, कुछ हालातों में EPS की राशि नहीं निकाली जा सकती और ना ही कोई शख्स पेंशन का हकदार हो सकता है.

  1. किसी शख्स ने केवल 6 माह या उससे भी कम समय के लिए नौकरी की हो.
  2. शख्स ने फॉर्म 10 C कभी नहीं भरा हो.
  3. अगर आपकी डिटेल्स गलत पाई जाएं.
  4. आपने एक बार क्लेम करने के बाद दोबारा क्लेम किया हो. इन सभी कारणों से आपका पैसा अटक सकता है.

बार-बार नौकरी बदलने पर क्या होगा
आज के जमाने में लोग हर साल या दो साल पर नौकरी बदल देते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए EPFO ने सभी मेंबर्स को UAN (Universal Account Number) नंबर दिया है. आप चाहे कितनी भी नौकरी बदल लें, लेकिन आपका यूएएन नंबर हमेशा एक ही रहेगा. आपकी सभी नौकरियों की डिटेल्स इकट्टठा होती जाएगी और आखिरी में पेंशन को तय करने में यह जानकारी काम आएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EPFO की तरफ से मिलने वाली मिनिमम पेंशन मात्र 1 हजार रुपये है और मैक्सिमम 7,500 रुपये है.

पढ़ें: ईपीएफओ जल्द शुरू करेगा EPFO 3.0, 9 करोड़ से अधिक मेंबर्स को जानें क्या मिलेगी सुविधाएं

एक नजर