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दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड निवास में आम नागरिकों के ठहरने की सुविधा के लिए आदेश जारी, शुल्क का हुआ निर्धारण

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद, नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में आम नागरिकों के ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए थे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास को अब राज्यवासियों के लिए भी उपलब्ध कराया जाए। इस फैसले के बाद, अब उत्तराखंड निवास में आम जन भी ठहर सकेंगे।

हालांकि, वर्तमान में ठहरने के लिए शुल्क दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। जब तक दरों का निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक सिंगल कक्ष के लिए 2500 रुपये, डीलक्स कक्ष के लिए 3750 रुपये और डबल कक्ष के लिए 5000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। राज्य संपत्ति सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि शुल्क निर्धारण पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है।

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