सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा की प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50 प्रतिशत बढ़ा दी थी। अब केंद्र सरकार की भांति राज्य में भी इसी आधार पर एक जनवरी 2024 से सेवानिवृत्त और मृत Employees के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए, यह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने किसानों को भी राहत दी है। अब भी किसानों द्वारा लिए जाने वाले पांच लाख रुपये तक के कृषि ऋणों के लिए बंधक विलेखों पर स्टांप ड्यूटी की छूट जारी रहेगी
5 लाख रुपये तक के टेंडर मिलेंगे स्थानीय ठेकेदारों को
सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से होने वाले निर्माण कार्यों में राज्य के स्थानीय ठेकेदारों को भी राहत दी है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य में 5 लाख रुपये तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। स्थानीय ठेकेदारों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। नियोजन विभाग इस प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
स्टांप क्रय करने की सुविधा बैंक परिसर में ही उपलब्ध
बैंक ऋण, बैंक गारंटी, बंधक आदि के लिए अब आम जन को स्टांप खरीदने के लिए स्टांप विक्रेता के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ऋण लेने की प्रक्रिया के दौरान संबंधित सभी कार्यवाही बैंक के प्रवेश पर ही होगी। स्टांप क्रय की सुविधा बैंक परिसर में ही उपलब्ध होगी। कैबिनेट ने उत्तराखण्ड स्टांप (ई-स्टांप प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली में इस प्रविधान को मंजूरी दी है। इस नए व्यवस्था से बैंक ऋण में प्रयुक्त स्टांप का विवरण उपलब्ध होने से साथ ही भूमि के क्रय-विक्रय में धोखाधड़ी को रोकने में सहायता मिलेगी।