उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो 300 से अधिक उद्योगों के लिए राहत का अवसर प्रदान करेगा। इस निर्णय के अंतर्गत, इन उद्योगों को प्री-रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी, जिससे उनके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।
इसके अलावा, उद्योगों को MSME नीति-2015 के तहत सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। यह सब्सिडी छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनके विकास और संचालन में सहायता होगी।
इस कदम से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ नए निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। कैबिनेट के इस निर्णय से उद्योगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी।
कई MSME उद्योगों ने पूर्व की MSME नीति-2015 के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया, लेकिन कुछ ऐसे भी उद्योग थे जो पूर्व पंजीकरण न कराने के कारण वित्तीय सहायता से वंचित रह गए। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने नई MSME नीति-2023 लागू की है।
इस नई नीति के तहत, अब पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता को हटा दिया गया है, जिससे उन उद्योगों को भी राहत मिलेगी जिन्होंने पहले पंजीकरण नहीं कराया था। 2015 की नीति में निवेश करने वाले उद्योगों को सब्सिडी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन नई नीति के साथ इन चुनौतियों का समाधान किया गया है।