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पहलवान हत्या : पिता ने मामला फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

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नई दिल्ली, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। दिवंगत पहलवान सागर धनखड़ के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने बेटे की हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है, ताकि इसका समयबद्ध निपटारा हो सके।

मामले को 21 जनवरी, 2023 को गवाहों और सबूतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध किया गया है।

ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार पर आरोप है कि कथित संपत्ति विवाद को लेकर उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर 4 मई, 2021 को हरियाणा के रोहतक के निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों के साथ शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किं ग में कथित रूप से मारपीट की थी।

धनखड़ ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया था और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मस्तिष्क में चोट के कारण उनकी मौत हो गई।

धनखड़ के पिता अशोक ने अधिवक्ता जोगिंदर तुली के माध्यम से दायर अपनी याचिका में सुशील कुमार सहित अन्य आरोपियों के प्रभाव के कारण गवाहों के बयान से मुकरने की आशंका जताई थी।

याचिका में कहा गया है, आरोपी प्रभावशाली हैं। मुख्य साजिशकर्ता सुशील कुमार एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती और ओलंपियन हैं। उनमें से कुछ कुख्यात कला असोधा गिरोह से भी जुड़े हुए हैं। चार्जशीट दाखिल किए जाने के 1 साल और 5 महीने के बाद मुकदमा अभियोजन साक्ष्य के स्तर तक नहीं पहुंचा है।

इस साल अक्टूबर में दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे उनके मुकदमे की नींव पड़ी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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