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दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से तिहाड़ जेल में भीड़भाड़ पर नई याचिका दायर करने को कहा

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नई दिल्ली, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को याचिकाकर्ता से कहा कि तिहाड़ जेल में कैदियों की क्षमता से अधिक भीड़ के मामले में एक नई याचिका दायर करे।

कोर्ट ने कहा कि वकील भले ही काफी सतर्क हैं, लेकिन उन्हें एक बेहतर याचिका की जरूरत है।

हाल ही में, एनजीओ न्याय फाउंडेशन द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जेल में कैदियों की संख्या प्रत्येक सेल की वास्तविक क्षमता से अधिक है और परिसर में कैदियों की कुल आबादी में भारी वृद्धि हुई है।

याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों के मौलिक अधिकार, जिसमें एक व्यक्ति की शांतिपूर्ण और गरिमामय जीवन शैली शामिल है, अनावश्यक भीड़भाड़ द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है।

याचिका के अनुसार, शीर्ष अदालत के आदेश के बाद भी आकस्मिक गिरफ्तारियां बंद नहीं हुई हैं और क्षमता से अधिक भीड़ हो गई है। इससे कैदियों को होने वाली मानसिक और शारीरिक यातनाओं के कारण उनका जीवन प्रभावित होता है।

याचिका में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश मांगा गया है, जिसमें अपराधियों को प्रोबेशन पर रिहा करने का प्रावधान है।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि यदि किसी ऐसे मामले में तिहाड़ जेल परिसर में बंद व्यक्ति, जो तीन साल से कम समय के लिए दंडनीय है और पहली बार के अपराधी हैं, तो उसे जमानत पर रिहा करने के लिए प्रोबेशन रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए।

–आईएएनएस

पीके/एसकेपी

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